जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कार्यवाही करते हुए 05 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश किया जारी

 जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार द्वारा धारा 3(1) उ0प्र0 गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 05 लोगों को 06 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया गया। जिसमें दीपक सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी गवली पलिया थाना रानीपुर जनपद मऊ, गोलू भारद्वाज पुत्र लालू भारद्वाज सा0 सहादतपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, संदीप साहनी उर्फ छांगुर पुत्र सरवन उर्फ श्रवण साहनी निवासी मल्लाहटोला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, मो0 अली उर्फ सद्दाम पुत्र वशीर अहमद निवासी अलीनगर बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, सद्दाम उर्फ मुलायम पुत्र मुख्तार निवासी कोईरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ शामिल है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।