लखनऊ : हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अब 3 वर्ष रहेगा

UP सरकार ने हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता 2 वर्ष की जगह अब 3 वर्ष करने का आदेश जारी किया।