जयपुर- गाय भैंस घर में रखने के लिए लाइसेंस हुआ अनिवार्य

 राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गायों या भैंसों को घरों में रखने के लिए वार्षिक लाइसेंस 100 वर्ग गज क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया है। जानवर भटकते पाए जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि किसी को भी बिना  लाइसेंस के एक घर में एक से अधिक गाय और एक बछड़ा रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 

नए मानदंडों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, एक आवेदक को मवेशियों के लिए प्रस्तावित स्थान का विवरण प्रस्तुत करना होगा, स्वच्छता सुनिश्चित करना होगा और उन्हें रखने से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ₹1,000 वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में लिया जाएगा। जनहित में काम करने वाले शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य संस्थानों को आधी राशि देनी होगी
गाय और बछड़े से अधिक मवेशियों की संख्या होने लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।  जानवरों को मालिक के नाम और नंबर के साथ टैग करना होगा
सार्वजनिक स्थानों पर बिना परमिट के मवेशियों के चारे की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। अनधिकृत बिक्री पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। पशु मालिक दूध या  किसी भी उत्पाद को बेचने जैसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चला सकता है।
स्वच्छता के साथ किसी भी तरह का समझौता करने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक 10 दिन में नगर निगम क्षेत्र के बाहर गाय के गोबर का निस्तारण करना पशुपालक की जिम्मेदारी होगी। गाय के उपले को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं सुखाया जा सकता। बिना लाइसेंस के चारा बेचने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।