सांसद अतुल को मिली पैरोल पर पीड़िता खफा, पहुंची सुप्रीम कोर्ट।



 *नई दिल्ली:* घोसी संसदीय सीट से निर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय, लगता है कि इस बार भी शपथ नहीं ले पाएंगे। हाइकोर्ट से उन्हें एक सप्ताह पूर्व शपथ लेने के लिए 3 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन पीड़िता प्रिया राय का कहना हैं कि दुष्कर्म का आरोपी अतुल राय जालिम व्यक्ति हैं। उसे किसी भी कीमत पर संसद में नहीं पहुंचना चाहिए।
पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
 पीडि़ता ने वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के जरिये याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। पीडि़ता की ओर से गत वर्ष मई में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। राय मई से ही जेल में बंद है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में अतुल राय बसपा की टिकट पर घोसी संसदीय सीट पर चुनाव जीते थे।

चुनाव जीतने के बाद अतुल राय ने जेल में होने के कारण अभी तक लोकसभा सदस्यता की शपथ नहीं ली है। राय की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि अगर सदन की 60 बैठकें पूरी हो गई और उसने शपथ नहीं ली तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राय को शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी। राय के खिलाफ इलाहाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है।