जनपद मऊ में एंटी रोमियों स्क्वायड को सशक्त बनाये जाने के क्रम में *पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.19 को मऊ नगर क्षेत्र के कैरियर कोचिंग के सामने जनपद के समस्त थानों पर गठित एंटी रोमियों पुलिस टीमों की उपस्थिति में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।* जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि एंटी रोमियों स्क्वायड का उद्देश्य सार्वजनिक स्थालों को असामाजिक तत्वों/ शोहदों से मूक्त कराना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हैं जिससें महिलाओं एवं बालिकाओं में सूरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहें । इस स्क्वायड का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना नही हैं। अभियान के नाम पर पुलिस टीमों द्वारा आम लोगों के साथ कोई गैर विधिक कार्यवाही नही की जायेगी। साथ ही साथ निम्नलिखित दिशानिर्देश दियें गये।
*1* . सार्वजनिक स्थानों पर (स्कूल, कालेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि) आपत्तिजनक हरकत करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा निगरानी कराने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाये।
*2* . समस्त थानाध्यक्ष /क्षेत्राधिकारी अपने- अपने क्षेत्र में स्थिति बालिका विद्यालयो /कालेजो के प्रधानाचार्य व अध्यापको के सम्पर्क में रहेगें । इस हेतु समय-समय पर उनके साथ गोष्ठी कर समन्वय स्थापित करते हुये उनसे शोहदो /मनचलो के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायें ।
*3* . स्कूल/कालेज के खुलने एवं बन्द होते समय विशेष रूप से तथाकथित मनचलों यथा लड़कियों का पीछा करने वाले, लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, सीटी बजाने वाले, अवांछनीय हरकत करने वाले एवं आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के माता-पिता को बुलाकर कड़ी हिदायत देते हुये सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।
*4* . बाजार, माल्स, पार्क, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर आपत्तिजनक हरकत करने वाले लड़को को चिन्हित कर उनके माता-पिता बुलाकर हिदायत देकर छोड़ा जाये।
*5* . सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गम्भीरता व गुरूता के दृष्टिगत धारा 151,110 द0प्र0सं0, व 294,354 भादवि तथा गुण्डा एक्ट आदि सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत ठोस विधिक कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।
*6* . एन्टी रोमियों स्क्वायड समस्त क्षेत्राधिकारी अपने निकट पर्यवेक्षण में ही करवायेगें एवं अपर पुलिस अधीक्षक समय-समय पर उपरोक्त कार्यवाही का अनुश्रवण करते रहेगें।
*7* . प्रत्येक स्क्वायड के पास बाडी कैमरा/वीडियों कैमरा होना चाहिये।
*8* . ऐसे स्थानों का भी चिन्हीकरण कर लिया जाये,जहां पर महिलाओं के साथ छेड़खानी इत्यादि घटनायें घटित होती है। ऐसे स्थानों पर उचित पुलिस प्रबन्ध किया जाये।
*9* . थाना स्तर पर ऐसे स्थलो का जहां असामाजिक तत्वो का स्थान /समय विशेष में आवागमन होता है, का एक रजिस्टर भी बना लिया जाये एवं समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाये ।
*10* . प्रत्येक महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका लगावायी जाये तथा महिला विद्यार्थियो के बीच प्रचारित करवाया जाये कि यदि कोई व्यक्ति उन्हे अथवा अन्य महिलाओ को अमूक रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है ,तो इस सम्बन्ध में वे अपनी शिकायत, शिकायत पेटिका में डाल सकती है