मऊनाथ भंजन। नगर पालिका में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों, पालिका अधिकारियों, ठेकेदारों की बैठक संपन्न हुई जिसमें पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल, लेखाकार टी.एन. मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी केश मुरारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेन्द्र तिवारी, पालिका ठेकेदार, कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे। इस बैठक में विभागों, ठेकेदारों एवं अन्य उद्योगों के स्वामियों के बीच उनके कर्मचारियों के हितों और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार की मंशा पर विस्तार से चर्चा हुई।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी केश मुरारी ने ठेकेदारों के ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत कर्मचारियों के हितों एवं उन्हें मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समस्त ठेकेदारों के लिये अनिवार्य कर दिया है कि उनका ईएसआईसी में पंजीयन हो। श्री मुरारी ने बताया कि ठेकेदारों के ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके फर्म में काम करने वाले मजदूरों का पंजीयन भी उन्हीं के माध्यम से किया जायेगा। इसी पंजीयन के आधार पर मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा हर प्रकार की सुविधा दी जायेगी। जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारी व उनके परिवार जनों जिनमें बीवी-बच्चे, माता-पिता को चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था है। खास बात यह है कि बीमा होने के साथ ही बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों पर खर्च होने वाली रकम की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी डिस्पेंसरी, अस्पतालों और टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा उपचार, दवाइयां एवं डायग्नोस्टिक टेस्ट व विशेषज्ञों द्वारा परामश आदि शामिल हैं। इस में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी व अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से भी कर्मचारियों का उपचार लाभ सम्बद्ध है।
विभाग के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेन्द्र तिवारी ने बताया कि ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित है। उन्होंने ठेकेदारों से बात करते हुये बताया कि ठेकेदार यदि समय सीमा के अंदर स्वेच्छा से अपना पंजीयन करा लेते हैं तो उन्हें अपने विगत पांच वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की कोई आवश्कता नहीं है, जबकि रजिस्ट्रेशन कराने की सीमा समाप्त होने के उपरान्त पंजीयन कराने की स्थिति में ठेकेदारों को विगत 5 वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा और वे छूट वाली सरकारी रियात से वंचित रहेंगे। ठेकेदारों द्वारा फर्म का ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता का जिक्र करते हुये उन्होंने बताया कि सरकार ने इसे आवश्यक बना दिया है इस लिये काम करने हेतु सभी ठेकेदारों को ईएसआईसी के पोर्टल पर अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा।
इस संदर्भ में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने ठेकेदारों और कर्मचारियों के हितों पर चर्चा करते हुये कहा कि चूँकि
सरकार ने ठेकेदारों के फर्मों को ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया है इस लिये अब हम अगले टेंडर प्रक्रिया में इस बात को सुनिश्चित करने हेतु सरकार की मंशा के अनुसार बदलाव करने जा राजे हैं। उन्होंने बताया कि अब जिस ठेकेदार का ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा वही ठेकेदार टेंडर डालने के लिये अर्ह माना जायेगा।
एक तरफ श्री जमाल ने ठेकेदारों से ईएसआईसी के पोर्टल पर अपने-अपने फर्मों को रजिस्टर करने के लिये उन्हें प्रेरित किया तो दूसरी ओर ईएसआईसी विभाग से आये हुये अधिकारियों के ग्रुप से उन्होंने प्रश्नवाचक अन्दाज में कहा कि क्योंकि ठेकेदारों के पास स्थाई मजदूर नहीं होते और आवश्यकता के अनुसार ही वे मजदूरों को हायर करते रहते हैं ऐसे में इनके द्वारा मजदूरों को कैसे पंजीकृत किया जा सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुये सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि ये अधिकार सरकर ने ठेकेदारों को ही दिया है। मजदूरों का प्रत्यक्ष रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसके उपरान्त अध्यक्ष जी ने उनसे ये भी पूछा कि अगर एक मजदूर 5 दिवस कार्य करने के उपरान्त दूसरे ठेकेदार के पास चला जाता है तो पहले वाला ठेकेदार इसे कैसे अंकित करेगा? तो उन्होंने उत्तर देते हुये कहा कि प्रति 15 दिन पर जब पहले वाला ठेकेदार अपनी शीट बनायेगा तो वह उसके द्वारा किये गये कार्य दिवस का उल्लेख करते हुये 5 कार्य दिवस अंकित कर देगा और इसी प्रकार दूसरा वाला ठेकेदार भी अपनी शीट पर सम्बन्धित मजदूर का कार्य दिवस अंकित करेगा। इस प्रकार बीमित मजदूर के कई ठेकेदारों के यहां कार्य दिवस को संयुक्तवरूप से अंकित किया जायेगा। सरकार द्वारा मजदूरों को दिये जाने वाले सभी लाभ पाने हेतु हर बीमित मजदूर की 6 माह की अंशदान अवधि में कम से कम 78 कार्य दिवस का अंशदान आवश्यक है।
श्री जमाल ने बताया कि ठेकेदारों के फर्माें को ईएसआईसी के पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिये 12 तारीख को 12 बजे दिन में विभाग के लोग नगर पालिका में उपस्थित हो कर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करेंगे। उन्होंने ठेकेदारों से अपील करते हुये कहा कि आप सभी पहले अपने-अपने फर्मों का रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल पर करा

लें। क्योंकि जब आगामी टेंडर प्रक्रिया होगी तो उन्हीं ठेकेदारों को अर्ह माना जायेगा जो पहले से ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे एवं वही लोग टेंडर प्रक्रिया में भी भाग लेे पायेंगे।
लें। क्योंकि जब आगामी टेंडर प्रक्रिया होगी तो उन्हीं ठेकेदारों को अर्ह माना जायेगा जो पहले से ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे एवं वही लोग टेंडर प्रक्रिया में भी भाग लेे पायेंगे।
