आधार कार्ड की अनुमन्यता जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में न होने के संबंध में शासन ने शासनादेश जारी किया है। इस संबंध में उपनिदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर अवगत कराया गया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि के रूप में अनुमन्य प्रमाण नहीं है, तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।इस संबंध में राज्य सरकार के समस्त विभागों को अवगत कराते हुए उसके अनुपालन की अपेक्षा की गई थी जिसके क्रम में विशेष सचिव नियोजन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि आधार कार्ड जन्म के का अनुमानित प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया है।
