अपर जिलाधिकारी श्री सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य में पटाखे की बिक्री हेतु लगाई जाने वाली दुकानों पर नियंत्रण एवं समुचित निरीक्षण आवश्यक है ताकि जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि पटाखे की जो भी दुकान स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जानी हैं उनका वैध लाइसेंस की गहनता से जांच होगी एवं बिना अनुमति के संचालित किसी भी दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र, रेत की बोरी, पानी की बाल्टी तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना चाहिए तथा दुकान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, विद्युत उपकरण या रसोई गैस सिलेंडर आदि से न्यूनतम सुरक्षित दूरी पर स्थापित होनी चाहिए। स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले बाजारों के समीप पटाखे की दुकान स्थापित न होने दें एवं दुकान प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान एवं मानक दूरी का पालन करते हुए ही संचालित कराए। किसी भी व्यापारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पटाखों का अवैध भंडारण न किया जाए यदि ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दुकानों पर किसी भी प्रकार से नाबालिक बच्चों का कार्य लेना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द भंग न हो इस पर विशेष दृष्टि रखें। भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस बल/नियंत्रण व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराए। संयुक्त रूप से पटाखा निर्माण व भंडार स्थल का स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करें यदि पटाखा निर्माण या भंडार स्थल वर्तमान समय में आबादी के भीतर आ गया है या उसके अति निकट आबादी की बसावट हो गई है तो उसे नियमानुसार आबादी से दूर सुरक्षित स्थल पर स्थापित करवाने का कष्ट करें।
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आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पटाखों की दुकानों लगाने हेतु गाइडलाइन जारी, गाइड लाइन के अनुसार दुकान न लगाए जाने पर संबंधित के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी।
आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पटाखों की दुकानों लगाने हेतु गाइडलाइन जारी, गाइड लाइन के अनुसार दुकान न लगाए जाने पर संबंधित के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी।
अपर जिलाधिकारी श्री सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य में पटाखे की बिक्री हेतु लगाई जाने वाली दुकानों पर नियंत्रण एवं समुचित निरीक्षण आवश्यक है ताकि जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि पटाखे की जो भी दुकान स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जानी हैं उनका वैध लाइसेंस की गहनता से जांच होगी एवं बिना अनुमति के संचालित किसी भी दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र, रेत की बोरी, पानी की बाल्टी तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना चाहिए तथा दुकान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, विद्युत उपकरण या रसोई गैस सिलेंडर आदि से न्यूनतम सुरक्षित दूरी पर स्थापित होनी चाहिए। स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले बाजारों के समीप पटाखे की दुकान स्थापित न होने दें एवं दुकान प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान एवं मानक दूरी का पालन करते हुए ही संचालित कराए। किसी भी व्यापारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पटाखों का अवैध भंडारण न किया जाए यदि ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दुकानों पर किसी भी प्रकार से नाबालिक बच्चों का कार्य लेना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द भंग न हो इस पर विशेष दृष्टि रखें। भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस बल/नियंत्रण व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराए। संयुक्त रूप से पटाखा निर्माण व भंडार स्थल का स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करें यदि पटाखा निर्माण या भंडार स्थल वर्तमान समय में आबादी के भीतर आ गया है या उसके अति निकट आबादी की बसावट हो गई है तो उसे नियमानुसार आबादी से दूर सुरक्षित स्थल पर स्थापित करवाने का कष्ट करें।