जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि महर्षि बाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था। सम्यक विचारोपरान्त महर्षि बाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को घोषित निर्बंधित अवकाश के स्थान पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।