जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कार्यवाही करते हुए 09 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश किया जारी।

 जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार द्वारा उ0प्र0 गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)के तहत कार्यवाही करते हुए 09 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया गया। जिसमें मनोज यादव पुत्र फूलबदन यादव निवासी गुलौरीकला थाना मधुबन जनपद मऊ, सुधीर सिंह पुत्र रमेश सिंह उर्फ काका निवासी कैथवाली थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, रविंद्र भारती पुत्र स्वर्गीय रामजीत निवासी दादनपुर अहिरौली थाना कोतवाली घोसी जनपद मऊ, दुष्यंत पुत्र मनोज उर्फ खरपत्तू निवासी हांसपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, लल्लन नट पुत्र मुन्ना नट निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, जनार्दन हरिजन पुत्र बद्री हरिजन निवासी मुस्किया थाना घोसी जनपद मऊ, आकाश राय उर्फ गोलू पुत्र कौशल राय निवासी खरकौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, तसलीम आरिफ पुत्र नसीरुद्दीन निवासी फतेहपुर मंडाव थाना रामपुर जनपद मऊ एवं राकेश यादव पुत्र केदार यादव निवासी डोडापुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ शामिल हैं।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।