गैंगस्टर एक्ट में दोषी 02 अभियुक्तों को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदण्ड से किया गया दंडित


पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05/गैंगस्टर जनपद मऊ द्वारा मु0अ0सं0 447/18 व 147/19 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण गौरी व मिठ्ठू मुसहर पुत्रगण छोटू मुसहर निवासीगण सरयां रघुनाथपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को 04 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
     सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री किशन सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार, मुख्य आरक्षी केश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।