हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5000 रुपए का है जुर्माना, निजी वाहनों हेतु आज थी अंतिम तिथि।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया कि निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने की शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि आज दिनांक 15 फरवरी 2023 को समाप्त हो गई है। व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने की अन्तिम तिथि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है। वाहनों में कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा पंजीकृत निजी वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 01 है, उसकी समयावधि दिनांक 15 फरवरी 2022, जिसके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 2, 3 है, उसका दिनांक 15 मई 2022, जिसके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 4, 5 है उसका दिनांक 15 सितम्बर 2022, जिसके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 6, 7 है उसका दिनांक 15 नवम्बर 2022 एवं जिसके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 8, 9 है उसका दिनांक 15 फरवरी 2023 को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने जनपद वासियों से अपील है कि सोसाइटी ऑफ इण्डियन आटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग हेतु विकसित की गयी वेबसाइट www.siam.in के माध्यम से एचएसआरपी बुकिंग कर , शासन द्वारा निर्धारित जुर्माने से बचे। बिना एचएसआरपी लगे वाहन के संचालन पर रू0 5000/- दण्ड शुल्क निर्धारित किया गया है।