डीएम ने आई.एस.191 गैंग के सहयोगी एवं उसके रिश्तेदारों की 6.32 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क करने के दिये आदेश
जनपद में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का चिन्हीकरण कर संबंधितो के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र हाजी वकील अहमद निवासी पठान टोला,कस्बा व थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ द्वारा अपने व अपनी पत्नी शबाना परवीन के नाम मौजा पठान टोला में स्थित आराजी संख्या 220 मि. रकबा 40 कड़ी, चौहद्दी पूरब जमीन नसीम अहमद, पश्चिम बुनियादशुदा जमीन जैनुलाब्दीन व युसूफ, उत्तर सड़क बांध, दक्षिण नसीम अहमद, एवम् अपने पिता वकील अहमद के नाम मौजा सारहू स्थित आराजी संख्या 216 रकवा 34 कड़ी, चौहद्दी पूरब भूमि अबुल हसन वगैरह, पश्चिम अहाता इम्तियाज अहमद,उत्तर टोंस नदी ,दक्षिण बांध सरकारी, आराजी संख्या 338, 363 रकवा 28 कड़ी व उस पर निर्मित टीनशेड,बाउंड्री वाल सहित चौहद्दी पूरब रास्ता, पश्चिम आबादी, उत्तर रास्ता व खाली भूमि, दक्षिण आबादी को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त रफीक अहमद द्वारा अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी एवं पिता के नाम से इस अचल संपत्ति का क्रय किया गया था।,उक्त अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹6,32,53,090 है। अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा उक्त अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आज कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा दिया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।