लखनऊ: SC /ST के मामले में हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण फैसला
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का महत्त्वपूर्ण फैसला
निम्न स्तर के अधिकारी नहीं करा सकते हैं जांच-हाईकोर्ट
DSP/CO रैंक से निम्न स्तर के अधिकारी नहीं कर सकते जांच
ऐसे होने पर SC /ST अधिनियम के नियम 7 का उल्लंघन है-हाईकोर्ट
बाराबंकी के एक मामले में आरोपियों को दोषमुक्त किया
जांच अधिकारी की खामी को देखते हुए किया दोषमुक्त.