निम्न स्तर के अधिकारी नहीं करा सकते हैं जांच-हाईकोर्ट DSP/CO रैंक से निम्न स्तर के अधिकारी नहीं कर सकते

लखनऊ: SC /ST के मामले में हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण फैसला

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का महत्त्वपूर्ण फैसला

निम्न स्तर के अधिकारी नहीं करा सकते हैं जांच-हाईकोर्ट

DSP/CO रैंक से निम्न स्तर के अधिकारी नहीं कर सकते जांच

ऐसे होने पर SC /ST अधिनियम के नियम 7 का उल्लंघन है-हाईकोर्ट

बाराबंकी के एक मामले में आरोपियों को दोषमुक्त किया

जांच अधिकारी की खामी को देखते हुए किया दोषमुक्त.