सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

  माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ श्री रामेश्वर महोदय के मार्गदर्शन में आज दिनांक 30.05.2022 को सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
श्रम विभाग में श्रमिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए सचिव द्वारा श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही ई-श्रम कार्ड योजना, श्रमिकों का इंश्योरेंस तथा प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, श्रम अधिनियम 1989 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कम्पनी, कारखाना, होटल, रेस्टोरेन्ट, सिनेमाघरों एवं मजदूरी के उद्देश्य से यदि कोई कार्य कराता है तो यह कानूनन अपराध है। ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य न कराने के संबंध में आम लोगों से अपील की गयी तथा इस सम्बंध में बिस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। यह भी बताया गया कि यदि किसी मजदूर की मजदूरी का भुगतान समय से कार्य कराने वाला स्वामी नहीं करता है तो इसके संबंध में श्रम विभाग, कलेक्ट्रेट, मऊ में प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके सम्बंध में उचित कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जायेगी। साक्षरता शिविर में उपस्थित सहायक श्रमायुक्त श्री प्रभात कुमार द्वारा श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सम्बंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी।
उपरोक्त के अतिरिक्त जिला समाज कल्याण कार्यालय में जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्री अनुज कुमार, अधिवक्ता सुश्री गुंजा सिंह एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा द्वारा ट्रांसजेंडरों के कल्याण, उनके उत्थान, पुनर्वास, राशन कार्ड, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही साथ वृद्धाश्रम में एक कमरा एवं एक बाथरूम ट्रांसजेंडरों/किन्नरों के लिए चिन्हित करने हेतु सम्बंधित को दिशा निर्देश जारी किया गया तथा इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ट्रांसजेंडरों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया।
       आज जिला कारागार मऊ के बन्दीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर जेल ई-लोक अदालत का आयोजन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा नामित मजिस्ट्रेट श्री उत्कर्ष सिंह द्वारा किया गया। वचुर्अल सुनवाई के दौरान जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नामित मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया।