आजमगढ़ --बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की परेशानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। गैंगस्टर के मामले में गुरुवार को मुख्तार की जमानत अर्जी पर गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश के सामने विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का जमकर विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं दूसरी तरफ मामले के विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने मुख्तार के 55 मुकदमे वाली अपराध की कुंडली पेश करते हुए गैंगस्टर केस में चार्जशीट दाखिल की।

आपको बता दे कि वर्ष 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द में सड़क निर्माण के दौरान वर्चश्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों द्वारा की गयी अंधाधुंध फायरिंग में मजदूर की मौत हो गयी थी। इस मामले में मुख्तार और उसके 10 गुर्गाे के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की गयी है जिसकी सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही है।
गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र यादव की कोर्ट में दोपहर करीब 12 बजे मुख्तार अंसारी को जमानत देने पर सुनवाई शुरू हुई। मुख्तार के अधिवक्ता अधिवक्ता सीएल निगम और लल्लन सिंह ने अपनी बात मजबूती से रखी। अदालत से मुख्तार को जमानत देने की अपील की। वहीं लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।।

गैंगस्ट मामले के विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव सुनवाई शुरू होने से पहले ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया था। साथ ही मुख्तार के खिलाफ लंबित 55 आपराधिक मामलों की कुंडली भी कोर्ट में जमा की। करीब आधे घंटे चली जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्तार पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत को न्याय संगत बताते हुए बेल देने की अपील की, जबकि विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र ने आरोपित के खिलाफ चल रहे 55 मुकदमों व गैंगस्टर केस में चार्जशीट को आधार बनाते हुए जमानत का विरोध किया।