इसके साथ ही गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक 7 सितंबर से देश में शर्तों के साथ मेट्रो सेवा चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू की जाएगी।
सिनेमा घर, स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे।
सार्वजनिक कार्यक्रम 100 लोगों की मौजूदगी तक 21 सितंबर से हो सकेंगे।
21 सितंबर के बाद रैली की जा सकती है।
21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति।
अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाज़त के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता।
स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद लेकिन 50% स्टाफ़ स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आ सकेगा।
9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर से मिलने जा सकते है।
स्कूलों को लेकर जारी हुए ये निर्देश
सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी. लेकिन 21 सितंबर से कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएंंगी.
1. 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है
2. कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी.
3. Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी.
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