MAU- शहर में सभी दुकानों को सायं 06ः00 बजे तक ही खोलने की अनुमति


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देश-प्रदेश एवं जनपद में चल रहे महामारी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आज शहर में जिस तरह से महामारी फैल रही है उसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जब तक आप अपने खाने, पिने, रहने के तौर तरिके नहीं बदलेगें तब तक आप एक न एक बीमारी या अनेको प्रकार की समस्याओं को दावत देते रहेगें। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में सभी दुकानों को सुबह 10:00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी, यदि उसके बाद भी कोई दुकान खुली पायी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। दवा और दारु की दुकाने यथावत खुलेंगी

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा बताया गया कि शासन स्तर से धार्मिक स्थलों को पूर्णरूप से बन्द किया गया है। उन्होने बताया कि श्रावण माह में अपने-अपने घरों में ही पूजा-पाठ करें और करायें। कोरोना के दृष्टिगत उन्होने बताया कि मास्क जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मास्क न पहनने वाले व्यक्ति को पहली बार पकडे़ जाने पर 100 रूपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रूपये एवं तीसरी बार पकड़े जाने पर 500 रूपये का दण्ड लगाया गया है। उन्होने बताया कि जनपद के मुख्य मार्ग एवं चैराहों तथा तिराहों पर पुलिस आज से ही सख्ती से पेस आयेगी। जिसमें गाजीपुर तिराहा, आजमगढ़ मोड़, मिर्जाहादीपुरा चैराहा, बलिया मोड़ पर विशेष अभियान चालाया जायेगा।