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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों की मंजूरी दे दी गई है.
- सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा.
- सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
-मेट्रे सेवाएं बंद रहेंगी.
-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी.
-सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से
बंद रहेंगे
गाइडलाइंस के अनुसार, अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हो सकते हैं. हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा.
गाइडलाइंस के अनुसार, 'घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है. अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा. दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी. इसके साथ-साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे. वहीं, सिनेमा, जिम और मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी. इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी. इसके अलावा मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है.


