दिनांक 22 मार्च 2020 से नये एडमिशन, लंबित/नये प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत प्रार्थना पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाहन अवमुक्ति एवं लघु अपराधों के मामले, अति आवश्यक निषेधाज्ञा से संबंधित नये या लम्बित मामलों की सुनवाई की जायेगी। नए मामले/प्रार्थनापत्रों को प्राप्त करने हेतु न्यायिक सेवा केंद्र (केंद्रीयकृत फाइलिंग काउंटर) प्रयोग में लाई जाएगी।
1- सभी अधिवक्ता मास्क लगाकर आये।
2- सामाजिक दुरी और सोशल डिसटेंस का पालन करे।
3- कोविद-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करे।
4- जिन अधिवक्ता का न्यायालय से संबंधित हो वही।
अधिवक्ता न्यायालय आये तथा कार्य होने पर न्यायालय परिसर छोड़ दे।
ये बातें सिविल कोर्ट बार ऐसोसिएशन के महामंत्री श्री अरविंद तिवारी ने कही।
जनपद न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश यहां पढ़ें- Here

