30 जून तक बढ़ा देशभर में लॉकडाउन, देखें क्या-क्या चालू होंगे। Lockdown 5.0 Guidlines



  • सरकार ने एक महीने तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 
  • गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। 
  • पहले फेज में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्‍स को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। 
  •  रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था।
  • स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। 

  • एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। 
  • यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्‍हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। 
  • चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी 
  • चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
  • चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
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