लखनऊ। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए उनको हाईकोर्ट से मिली दो दिन की पैरोल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दुष्कर्म पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अतुल राय को पैरोल देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 जनवरी, 2020 को अतुल राय को दो दिन की पैरोल दी थी, जिसमें उनको पुलिस अभिरक्षा में दिल्ली ले जाया जाना था और 31 जनवरी को वह लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। 28 जनवरी, 2020 को इस आदेश को चुनौती देते हुए दुष्कर्म पीड़िता ने वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के जरिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
वाराणसी के लंका में एक मई, 2019 को अतुल राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तब से वह जेल में बंद हैं। 19 मई, 2019 को लोकसभा चुनाव में वह जीत गए थे, लेकिन जमानत नहीं मिलने से अभी तक लोकसभा सदस्यता की शपथ नहीं ले सके हैं। अतुल राय की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि यदि सदन की 60 बैठकें पूरी हो गईं और शपथ नहीं ली तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनको शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी। उनके खिलाफ इलाहाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा दी गई जमानत अर्जी विचाराधीन है।