Mau - फार्च्यून सरसों तेल के नमूने में जांच के दौरान गड़बड़ी


मऊ,  फार्च्यून सरसों तेल के नमूने में जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर एडीएम की कोर्ट ने निर्माता कंपनी अदानी विल्मर लिमिटेड के खिलाफ मऊ जिले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ से रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। शहर के भीटी स्थित गायत्री ट्रेडर्स के गोदाम से नमूने के लिए ली गई फॉर्चून सरसों तेल की 200 एमएल की बोतल में जांच के दौरान सैंपल फेल हो गया। वहीं जांच के दौरान जुर्माना लगाने की जानकारी होने के बाद से तेल कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।


देश के प्रतिष्ठित फारच्यून ब्रांड का सरसों का तेल मानक के विपरीत पाया गया है। इस बाबत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहीत अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी की ओर से दायर वाद पर निर्णय देते हुए अपर जिलाधिकारी की अदालत ने निर्माता कंपनी अडानी विल्मार लिमिटेड के विरुद्ध पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी केहरि ङ्क्षसह ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित की पैरवी पर निर्माता कंपनी के विरुद्ध अधिकतम अर्थदंड की कार्रवाई किया है।