उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ संजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा जनपद के विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक चलेगा।
अभियान के दौरान किशोर-किशोरियों को 18 वर्ष की आयु तक कानून द्वारा प्राप्त विशेष संरक्षण तथा 18 वर्ष से कम आयु में रोमांटिक एवं यौन संबंधों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही, किसी समस्या की स्थिति में माता-पिता, शिक्षक, विश्वसनीय वयस्क अथवा निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 से संपर्क करने की जानकारी दी जा रही है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बच्चों से अपील की कि वे किसी भी भावनात्मक या सामाजिक दबाव में आकर ऐसा कदम न उठाएं जिसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं तथा किसी भी दुविधा में तुरंत किसी विश्वसनीय वयस्क से संवाद करें। अभिभावकों से भी बच्चों के साथ संवाद एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखने की अपील की गई।
अभियान का उद्देश्य बच्चों को कानून के प्रति जागरूक, सजग और सुरक्षित बनाना है।
