आरटीआई में सूचना न देने पर बीएसए व डीआईओएस का वेतन रोकने का आदेश


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मऊ। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
आयोग ने दोनों अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी करते हुए प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई शहर निवासी हिमांशु राय द्वारा रेवरीड़ीह स्थित अरुणा मेमोरियल सरस्वती इंटर कॉलेज की मान्यता से संबंधित सूचना मांगे जाने के मामले में की गई।
बताया गया कि आयोग की ओर से कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दोनों अधिकारियों ने न तो सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने 12 जनवरी से 25 मई तक 133 दिनों के लिए प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से दोनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आयोग ने कोषाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देश दिया है कि जब तक दोनों अधिकारी जुर्माने की राशि आयोग में जमा नहीं कर देते, तब तक उनके वेतन का भुगतान रोक दिया जाए। शिकायतकर्ता हिमांशु राय ने आयोग के आदेश की प्रति जिलाधिकारी और कोषाधिकारी को भी सौंप दी है।