मऊ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की वर्षों पुरानी मांग को उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 

मान ली गई है। जिस पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने उन्हें पत्र भेजकर धन्यवाद ज्ञापित किया है।
मान ली गई है। जिस पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने उन्हें पत्र भेजकर धन्यवाद ज्ञापित किया है।
श्री ओमर ने  प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए 13 पुराने औद्योगिक और व्यापारिक कानून से जेल भेजने वाले प्रावधान को खत्म करते हुए  संशोधन आदेश 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इन मामलों में जेल भेजने की  जगह अधिकारी दंड व प्रशासनिक कार्रवाई के प्रावधान को लागू करेंगे। 
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों के सुविधा एवं सम्मान  हेतु प्रदेश सरकार से पिछले कई वर्षों से यह मांग कर रहे थे।
हाल में 10 सितंबर 2025 को एटा जनपद में संपन्न हुए प्रदेश कार्यसमिति में इसका एक प्रस्ताव भी पारित कराकर एटा के सदर विधायक श्री दिनेश कुमार वर्मा डेविड जी को मांग पत्र सौंपा गया था। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में भेंट करके इसका एक पत्र भी दिया गया था, और मांग की थी व्यापारियों को जेल भेजने की प्रावधानों को समाप्त किया जाए।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल  मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद व्यापित करता है।  उन्होंने उद्योग और व्यापार जगत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार प्रावधानों की संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि जीएसटी के सचल दल द्वारा छोटी-छोटी मानवीय भूल पर व्यापारियों पर दबाव बनाकर पेनल्टी जमा कराई जाती है, फिर उसे अपील करके छुड़वाने की बात  विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है। जिससे कि विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और व्यापारियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसी मानवीय भूलों पर राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
