2022 विधान सभा चुनाव के दौरान अधिकारियों से हिसाब किताब और देख लेने की धमकी दी गई थी।
इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मऊ डॉ के.पी सिंह ने सुनाया फैसला, कितने साल की हुई सजा अभी कुछ देर बाद कोर्ट सुनायेंगी फैसला