31 दिसंबर तक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने पर किसान सम्मान निधि योजना से हो जाएंगे वंचित : अपर जिलाधिकारी।
अपर जिलाधिकारी श्री सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होगा। यह फार्मर रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। 31 दिसंबर तक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही किसान सम्मान निधि की किस्त मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराने वाले किसानों को अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए वह स्वयं इस योजना हेतु बनाए गए पोर्टल upfr.agristack.gov.in एवं मोबाइल एप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कृषक जनपद में संचालित जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) का प्रयोग करते हुए निर्धारित शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जनसेवा केंद्र से पंजीकरण करा सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर खतौनी की प्रति, फैमिली आइडी संख्या या राशन कार्ड, आधार व आधार से लिंक कोई मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री हेतु कार्मिकों की नियुक्ति की गई है जिसमें जनपद में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग सी तथा खंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा कैंप/शिविर का आयोजन कर कृषक रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा। कृषक रजिस्ट्री होने से प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किस का अंश, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ईकेवाईसी विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बयनामा) होने पर फार्मर रजिस्ट्री स्वतः ही अद्यावधिक हो जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 319245 किसान ले रहे हैं जिसमें से मात्र 1045 लोगों ने ही फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर ईकेवाईसी कराए हैं। उन्होंने समस्त किसानों से अपील की कि निर्धारित समय के अंदर किसान रजिस्ट्री अवश्य कराए।