बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किए जा रहे भूजल निष्कर्ष हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली ड्रिलिंग मशीनों का पंजीकरण कराना है अनिवार्य : जिलाधिकारी


जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद मऊ ने बताया कि भूगर्भ जल के संचयन, संवर्धन एवं विनियमन के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से "उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019" लागू किया गया है। अधिनियम-2019 के अंतर्गत अधिसूचित /गैर अधिसूचित क्षेत्र से भूजल उपयोग किये जाने हेतु समस्त उपयोक्ताओं यथा-वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, व्यवसायिक, आर०ओ० प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेन्ट, वाहन धुलाई केन्द्र, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, वाटर पार्क इत्यादि) द्वारा स्थापित किए जाने वाले नवीन बोरेवेल एवं पूर्व से स्थापित किए गए बोरेवेल / ट्यूबवेल के माध्यम से किए जा रहे भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कूपों (बोरेवेल / ट्यूबवेल) का पंजीकरण कराया जाना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग मशीनों का पंजीकरण संबंधित जनपद के 'जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद' के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना है। जबकि अवैध रूप से चल रहे अभिकरणों अथवा भूजल उपयोक्ताओ द्वारा बिना अनुमति भूजल दोहन किए जाने तथा भूजल प्रदूषण किए जाने हेतु दंड के भी प्राविधान निहित है। अतः जनपद मऊ में भूजल के मौजूदा /प्रस्तावित भूजल उपयोक्ताओ तथा भूजल निष्कर्षण हेतु भूनि वेधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त अभिकरणों/ ड्रिलिंग एजेंसी से अपेक्षा की जाती है की जनपद मऊ में गठित जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को अपना आवेदन इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर निवेश मित्र पोर्टल niveshmitra.up.nic.in एवं ऑनलाइन पोर्टल www.upgwdonline.in के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए सम्बंधित बोरेवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किये जा रहे भूजल निष्कर्षण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / पंजीकरण प्रमाण पत्र/जनपद में कार्य किये जाने हेतु ड्रिलिंग एजेंसी का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने की दशा में अधिनियम-2019 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी हेतु नोडल अधिकारी/कार्यालय अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-आजमगढ़, 14/248, सिधारी, आजमगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।