भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बी.एल.ओ. के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। उक्त के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है, जिससे मतदान के दौरान मतदाताओं को सुविधा होती है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता का पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ ही वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को साथ लाना अनिवार्य होगा।
