मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से भी कर सकेंगे मतदान


लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गई है, जिसके माध्यम से मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। उक्त के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आर जी आई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। उक्त वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक पहचान पत्र के माध्यम से मतदाता मतदान कर सकेंगे।