आज जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 4 लाख 92 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए। अभियुक्ति बदरुद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ने अपराध करके अवैध तरीके से अर्जित धनराशि से अपने नाम पर यूपी 54 एटी/5091 ई रिक्शा जिसकी अनुमानित मूल्य 1,10,000 रूपए, वाहन संख्या यूपी 54एएफ/7736 मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर जिसकी अनुमानत मूल्य 40,000 रुपए, वाहन संख्या यूपी 54एटी/3533 ई रिक्शा जिसकी अनुमानित मूल्य 1,00,000 रुपए है। बदरुद्दीन खान द्वारा अपनी पत्नी शबनम बानो के नाम पर वाहन संख्या यूपी 54के/9250 मोटरसाइकिल होंडा सीबी ट्विस्टर जिसकी अनुमानित मूल्य₹ 7,000 रुपए, वाहन संख्या यूपी 54एएस/5327 मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 जिसकी अनुमानित मूल्य 1,05,000 रुपए है। बदरुद्दीन खान द्वारा अपनी पुत्री राबिया खातून के नाम पर वाहन संख्या यूपी 54एपी/7083 स्कूटर हीरो प्लेजर जिसकी अनुमानित मूल्य 50,000 रुपए व पुत्री नसरीन बानो के नाम पर वाहन संख्या यूपी 54एएस/7486 स्कूटर टीवीएस जिसकी अनुमानित मूल्य 80,000 रुपए है, क्रय किया गया था। जिसको कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इस अभियुक्त के खिलाफ थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 लाख 92 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के दिया आदेश
