घोसी तहसील अंतर्गत नगर क्षेत्र के मदापुर समसपुर में सरकारी आराजी पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को मंगलवार को तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बेदखली का आदेश जारी होने के बावजूद अतिक्रमणकर्ता द्वारा अतिक्रमण न हटाये जाने के बाद तहसील प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। 8 दिसंबर को नगर के मदापुर में हुए दीवार हादसे के बाद अब नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन की भौहें तन गई हैं और अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किये जा रहे हैं।
घोसी कोतवाली अंतर्गत नगर क्षेत्र के मदापुर समसपुर में सरकारी पोखरी गाटा संख्या 729 मि रकबा 0़.2050 हे0 पर नगर निवासी अबरार अहमद, जावेद अहमद, रईस अहमद व अंसार अहमद ने पूर्व में उक्त जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण करा लिया था। वर्ष 2021 में अवैध अतिक्रमण की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश की तो अवैध कब्जा सही पाया गया जिसके बाद राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर अक्टूबर 2021 में तहसीलदार न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। 30 अक्टूबर 2023 को तहसीलदार न्यायालय ने उक्त मामले में बेदखली का आदेश पारित करते हुए चारों अवैध कब्जेदारों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाते हुए 16 दिसम्बर 2023 तक अपना अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था जिसकी नोटिस राजस्व विभाग द्वारा अक्त अवैध मकान पर चस्पा कराई गई थी।
अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा निर्धारित तिथि पर अपना अवैध कब्जा नहीं हटाये जाने पर मंगलवार को तहसीलदार धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, नायब तहसीलदार निशांत मिश्रा भारी पुलिस बल व बुलडोजर के साथ पहुंचे और अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त करा दिया।