निजी स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस लौटनी होगी -- सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ-सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश से रोक हटा दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने 15% फीस वापसी पर रोक लगा दी थी। अब सभी स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस का 15% अभिभावकों को वापस करना होगा। 2020-21 में छात्रों से ली गई फीस का 15% अब सभी स्कूलों को वापस करना होगा। हाई कोर्ट के फीस वापसी वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई रोंक।