पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत विशेष न्यायाधीश एससी/एटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा मु0अ0सं0 358/2005 धारा 323,325,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण मनोज पाण्डेय पुत्र कृष्ण मोहन, गुनगुन पाण्डेय पुत्र चन्द्रशेखर व मो0 इलियास पुत्र मो0 मुख्तार निवासीगण उसरी पिपरा थाना मधुबन जनपद मऊ को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹3000-3000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सतेन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार, आरक्षी कमलेश भारती का सराहनीय योगदान रहा।