खुश्की बैनामा में स्टांप शुल्क जमा न करने पर 3 लोगों के खिलाफ स्टांप वाद योजित


जिलाधिकारी ने नियमानुसार स्टांप शुल्क वसूली एवं आगे भी जांच कर कार्यवाही करने के दिए निर्देश।

जिला अधिकारी श्री अरुण कुमार के निर्देश पर जनपद में जमीनों के अवैध खरीद एवं बिक्री की जांच करने हेतु 4 सदस्य समिति का गठन किया गया था जिसके क्रम में समिति ने एक मामले को उजागर करते हुए खुश्की बैनामा में एक ही जमीन के तीन बार बिक्री के दौरान नियमानुसार निर्धारित स्टांप शुल्क जमा न करने का मामला संज्ञान में आया है। ज्ञातव्य है कि थाना समाधान दिवस पर 27 मई 2023 को थाना दक्षिण टोला में जनसुनवाई के दौरान खुश्की बैनामा के माध्यम से जमीनों की खरीद बिक्री एवं नियमानुसार स्टांप शुल्क जमा न करने का मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने ऐसे सारे बैनामो की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। 
सहायक महानिरीक्षक निबंधन दिनेश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान विक्रेता मालती राय आदि  व क्रेता रिजवान अफजल,मौजा चक बिस्मिल्लाह तहसील सदर, मऊ द्वारा खुश्की बैनामा के माध्यम से 5 फरवरी 2010 को नीव सहित भूमि, जिसका रकबा 32 कड़ी यानि 129.6 वर्ग मीटर है, को ₹188500 में क्रय किया गया था, जिसमें सिर्फ ₹110 के स्टांप का प्रयोग हुआ था। जबकि उस जमीन का सर्किल रेट ₹1730 प्रति वर्ग मीटर था, जिससे उसकी कीमत नींव सहित 235000 रूपये होती है एवम् कुल ₹16450 का स्टांप शुल्क बनता है। पुनः इसी जमीन को मोहम्मद सईद, मौजा चक बिस्मिल्लाह तहसील सदर,मऊ द्वारा 23 सितंबर 2013 को ₹755000 में क्रय किया गया था, जिसके हिसाब से कुल 52850 रुपए का स्टांप शुल्क देय होता है, परंतु मात्र ₹150 का स्टांप खुश्की बैनामा में लगाया गया था। पुनः उसी जमीन को शकील अहमद द्वारा 10 अप्रैल 2014 को 755000 रुपए में क्रय किया गया और इस दौरान भी मात्र ₹250 का स्टांप शुल्क जमा किया गया। इस प्रकार पुनः 52600 रुपए के स्टांप शुल्क की चोरी की गई। इस प्रकार एक ही जमीन को तीन बार खुश्की बैनामा करने के दौरान मात्र ₹510 का स्टांप का प्रयोग हुआ, जिससे कुल ₹121640 की राजस्व हानि हुई। सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वारा तीनों खुश्की लेख पत्रों की जांच के दौरान कमी पाए जाने पर स्टांप वाद संख्या-डी 202315510001182 सरकार बनाम रिजवान अफजल, 
स्टांप वाद संख्या-डी 202315510001183 सरकार बनाम मोहम्मद सईद 
स्टांप वाद संख्या-डी 202315510001184 सरकार बनाम शकील अहमद योजित की गई है। जिलाधिकारी ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन को इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए स्टांप शुल्क वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने समिति को आगे भी इस तरह के खुश्की बैनामों की जांच कर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद वासियों से जमीनों की खरीद बिक्री के दौरान नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाने की अपील की,जिससे जमीनों के विवाद से बचा जा सके, साथ ही अन्य कानूनी कार्यवाहियो का भी सामना ना करना पड़े।