गैंगेस्टर कोर्ट ने टॉप टेन माफिया कुंटू सिंह समेत नौ आरोपियों को सुनाएं 10-10 वर्ष के कठोर कारावास। azamgarh news

 आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुलतानपुर निवासी यूपी के टॉप टेन अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत कुल 9 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व ₹50 हजार के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।गैंगेस्टर न्यायाधीश रामानंद की कोर्ट में गुरुवार की सुबह 11 बजे सजा सुनाए जाने को लेकर काफ़ी गहमागहमी थी। फिलहाल कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है।

अभियोजन पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंग लीडर कुंटू सिंह ध्रुव कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपितों पर भी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्यवाही को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था। इसके अलावा करीब एक दर्जन साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया लगभग सभी ने आरोपितों के खिलाफ गवाही दी। करीब 12 वर्ष पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 340 / 10 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस की चार्ज शीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें से अजीत सिंह और गिरधारी की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से 27 अगस्त 2021 को नाम हटा दिया गया था। गैंगेस्टर कोर्ट से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह