माा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन तथा माननीय जनपद न्यायाधीश मऊ महोदय श्री रामेश्वर के मार्गदर्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मऊ में (कन्या भू्रण हत्या) के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर/जागरुकता शिविर का आयोजन श्री कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ की अध्यक्षता में किया गया। विधिक साक्षरता शिविर/जागरुकता शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ डा0 एस0एन0 दूबे, डा0 चन्द्रा सिन्हा, अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मऊ, डा0 वकील अली, डिप्टी सी0एम0ओ0, श्री पदमसेन, डब्लू0एच0ओ0, डा0 अश्वनी कुमार सिंह, जिला सलाहकार, डा0 आर0बी0 सिंह, पी0एन0डी0टी0, श्री वीरेन्द्र काउंसलर एवं समस्त एन0सी0डी0 स्टाफ जिला चिकित्सालय मऊ उपस्थित रहें।
विधिक साक्षरता शिविर में कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा सचिव द्वारा च्ण्ब्ण्च्ण्छण्क्ण्ज्ण् ।बजण् 1996 (कन्या भू्रण हत्या) के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर/जागरुकता शिविर में आमजन को समाज में गिरते लिंगानुपात तथा कन्या भु्रण हत्या को रोकने के लिए जागरूक किया गया। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि यह अधिनियम 1996 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भ में स्थित भ्रूण का परीक्षण कराना अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान परिवेश में महिलायें/बच्चियाॅ किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कमतर नहीं हैं। इनके द्वारा भी सभी क्षेत्र में बुलन्दियों के पताके फहराये जा रहे है। मात्र स्त्री होना कोई अभिशाप नहीं है। अतः ऐसे में लिंग परीक्षण को हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा द्वारा आम जनता से भी अपील की गयी कि लड़के या लड़की सभी समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए । सबको समान शिक्षा का अवसर प्रदान करें। डा0 आर0बी0 सिंह, नोडल अधिकारी पी0एन0डी0टी0 द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में मऊ जिले का लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार आया है।