उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में एक समय में ५० प्रतिशत लोगों की उपस्थिति व्यवस्था होगी लागू
निजी क्षेत्र के किसी भी कर्मचारी के पॉजिटिव होने की दशा में न्यूनतम सात दिनों का वेतन सहित अवकाश कराया जाएगा जिससे उसे कोई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो

