भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत श्रीमती विनीता पांडेय पत्नी श्री रत्नेश पांडेय जी को "लोकपाल" के पद पर जनपद को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है l सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाएं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं जो देश की प्रगति एवं विकास में बाधक है और शिकायतों का निस्तारण नहीं होने से शिकायतों का पुलिंदा बढ़ता जाता है इस भ्रष्टाचार में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक संलिप्त रहते हैं जिससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है ऐसे में लोकपाल का चयन बहुत ही अहम है l
"लोकपाल" की नियुक्ति के पीछे भारत सरकार की यही मंशा है कि- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के कार्यों को पारदर्शी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा क्रियान्वयन कराया जा सके तथा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को उसका लाभ दिलाया जा सके जिसके वह हकदार है जनता के अधिकारों एवं संरक्षण के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया है l
लोकपाल कार्यालय में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकता है एवं ऑनलाइन शिकायत भी पूरे नाम पता विवरण के साथ कर सकता है शासन के द्वारा निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निस्तारण लोकपाल स्वतंत्र रूप से करेगा क्योंकि यह (स्वतंत्र बॉडी) है lलोकपाल को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान है जिसको शिकायतों का प्रत्यक्ष निराकरण अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक करवाई तथा दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे अधिकार प्राप्त है l