उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के एल0एम0वी0-1 घरेलू बत्ती, पंखा, एल0एम0वी0-2 व एल0एम0वी0-5 निजी नलकूप श्रेणी के उपभोकताओं हेतु दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में छूट दिये जाने हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2021 से दिनांक 30 नवम्बर 2021 तक एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।

