लखनऊ --सांप काटने से हुई मौत पर मिलेगा मुआवजा

 
सांप काटने से हुई मौत पर मिलेगा मुआवजा,

7 दिन में पीड़ित परिजनों को मिलेगा मुआवजा,

4 लाख रूपए सरकार देगी मुआवजा,

अपर मुख्य सचिव राजस्व ने शासनादेश जारी किया,

सर्पदंश को सरकार ने राज्य आपदा किया है घोषित।