दवा व्यापार वेलफेयर सोसाइटी मऊ द्वारा डा0 संजय सिंह को किया गया सम्मानित
सुप्रीम कोर्ट से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट,1940- ए0सी0 के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में पुलिस अधिकारी Cr-pc की धारा 154 के तहत एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं कर सकते का निर्णय आते ही जनपद के दवा व्यवसायीओ में खुशी की लहर दौड गई।इस अवसर पर दवा व्यापार वेलफेयर सोसाइटी मऊ द्वारा शारदा नारायन हास्पिट के वरिष्ठ चिकित्सक डा0 संजय सिंह व डा0 सुजीत सिंह को सम्मानित किया गया। दवा व्यापार वेलफेयर सोसाइटी मऊ के अध्यक्ष श्री शिवजी पाण्डे जी ने कहा कि शारदा नारायण अस्पताल, मऊ के मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसका का हम सम्मान करते है तथा डा0 संजय सिंह कि मै भूरी भूरी प्रशंसा करता हुॅ कि उन्होने ने अपने व दवा व्यापारीयो के सम्मान के लिए लडाई लडे़ जिसका परिणाम हम सभी व्यापारी बन्धुओ के लिए गर्व कि बात है। इस अवसर पर दवा व्यवसायी व एडवोकेट श्री अजीत सिंह ने कहा कि डा0 संजय सिंह एक चिकित्सक होने के नाते चिकित्सा के एक कड़ी दवा व्यवसायीओ के लिए न्यायालय से न्याय दिलाया है जिसके लिए मै और मेरा दवा व्यवसाय समुदाय उनको धन्यवाद देता है। इस अवसर पर विनोद तिवारी, यशवन्त सिंह,अरून सिंह,जुगनु सिंह,राकेश,शिवकुमार सिंह,मनीष शर्मा,आलोक सिंह व अन्य दवा व्यवसायी उपस्थित रहे।