जिला जज ने विनोद कुमार सिंह को प्राधिकरण की ओर से नामिका अधिवक्ता नियुक्त किया




मऊ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन के गिरफ्तारी के समय और गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को मिले संवैधानिक संरक्षण और दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों का अनुपालन
 पालन सुनिश्चित करने और गिरफ्तार व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/ जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने विनोद कुमार सिंह एडवोकेट को रिमांड / नामिका अधिवक्ता  नियुक्त किया है । साथ ही अपेक्षा की गई है कि  अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट/ न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश करती है तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के समय नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगे । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्यवीर सिंह की ओर से जिला जज के आदेश की प्रति जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इस आशय से भेजा गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन कराए जाने का कष्ट करें । तथा पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार व्यक्ति को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों के साथ ही नामिका अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह एडवोकेट को उनके मोबाइल नंबर 9415834592 और 9839020698 दिए जाने के लिए जिले के समस्त थाना प्रभारी /पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही थाने के सूचना पट्ट पर नामिका अधिवक्ता का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में अंकित करने का निर्देश दे। सचिव ने बताया कि संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी के समय और गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार व्यक्ति के लिए दिए गए संवैधानिक संरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित हो इसके लिए नामिका अधिवक्ता की नियुक्त की गई है । अगर किसी व्यक्ति को नि:शुल्क कानूनी सहायता की जरूरत है तो वह उनसे संपर्क कर नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।