गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मो. खालिद अंसार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने नाम बनवाए गए एक मंजिला मकान, जिसकी अनुमानित कीमत 53 लाख 89 हजार 372 रुपये है, को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के आदेश पर संगठित अपराधियों और माफिया तत्वों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के निर्देशन में थाना कोपागंज पुलिस टीम ने कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के 13 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार घोसी अनीश सिंह को नियुक्त रिसीवर/संरक्षक बनाया गया था।
