व्यापारी दुर्घटना बीमा 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए किया जाए -उमाशंकर ओमर 

 
मऊ। वाणिज्य कर विभाग के जीएसटी डिपार्मेंट द्वारा संस्कृत पाठशाला स्थित राजस्थान भवन मऊ में जीएसटी पंजीकरण एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देने हेतु  विभाग के  ज्वाइंट कमिश्नर आजमगढ़  श्री राम सरोज की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में व्यापारियों, बुनकरों, टैक्स अधिवक्ताओं तथा वाणिज्य कर के अधिकारी उपस्थित थे। जिसमें जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि सभी व्यापारियों को बिना डर एवं भय के अपने व्यापार को नियमित एवं सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जीएसटी में पंजीकरण करा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रुपया का विमित लाभ तथा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने पर 5 लाख तक तथा आंशिक रूप से घायल होने पर 3 लाख तथा 2 लाख तक की सहयोग राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। इसका रजिस्टर्ड व्यापारियों को लाभ उठाना चाहिए।
बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर  ओमर ने कहा कि  महंगाई को देखते हुए दुर्घटना बीमा को अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपया किया जाना चाहिए ।उन्होंने व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने की भी मांग की तथा व्यापारियों के दुकान प्रतिष्ठान गोदाम में भीषण आग लग जाने आदि घटनाओं मैं हुए नुकसान का शासन व प्रशासन द्वारा आकलन करके उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की।
बैठक को युवा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मनीष सराफ युवा के जिला उपाध्यक्ष जावेद अहमद ने दुर्घटना बीमा में 20 लाख रुपए का विमित प्रावधान की मांग  किए जाने का समर्थन किया । तथा जीएसटी में होने वाली परेशानियों को विस्तार से बताया।