राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ श्री सुनील कुमार iv के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ के तत्वाधान में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन विकासखंड -परदहा के सभागार में किया गया । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बकर शमीम रिजवी ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को विशेष रूप से "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। इस दौरान के चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री मुक़द्दस जरीफ ने महिलाओं से सम्बन्धित हितो के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख सुरक्षा , विकास उपचार तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना महिलाओं के कल्याण एवं विधिक अधिकार के प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विधिक सहायता सम्बन्धी सेवाओं से लाभन्वित किये जाने के बावत जानकारी दी ।ए0डी0ओ0 पंचायत श्री रमेश चंद्र, दुर्गेश यादव यथार्थ विधि जागरूकताअभियाननेजर वन स्टाफ सेन्टर, श्रीमती संध्या सिंह, विधि परवीक्षा अधिकारी, श्रीमती रेनू पांडे एंव श्रीमती हूमा रिजवी,काउसंलर, परिवार न्यायालय ने सरकारी योजनाओं,महिलाओं के अधिकारों एवं उनके हितों के संरक्षण हेतु दिये गये प्रावधान के बारे मे विविध प्रकार की जानकारी प्रदान की एवं महिलाओं के समास्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र एवं विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकरी एंव महिलाओं के समस्या के समाधान हेतु पुलिस, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान के उपाय बावत जानकारी प्रदान की।