शस्त्र अधिनियम के तहत 8 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त एवं गैंगस्टर अधिनियम के तहत 6 लोगों के वाहन एवं भूमि कुर्क करने के दिए आदेश


जिला मजिस्ट्रेट  श्री प्रवीण मिश्रा ने शस्त्र अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 08 लोगों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। शस्त्र अधिनियम में यादवेंद्र सिंह ग्राम मुंशीपुरा थाना कोतवाली, मु0 शाह आलम ग्राम जमालपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना, कमल कुमार धरड़ ग्राम मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर, डॉक्टर आसिफ बी मंडल ग्राम परियोजना निदेशक कुशमौर थाना कोतवाली, वीरेंद्र बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, वीरेंद्र बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना  सरायलखंसी, विजय बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, विजय बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए। गैंगस्टर अधिनियम धारा 14 (1) के तहत अमित यादव ग्राम हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट, सोनू ग्राम मुंगेसर थाना सरायलखंसी, जितेंद्र कुमार ग्राम नगला जेई एटा थाना चिरैयाकोट का वाहन कुर्क करने एवं सुधीर सिंह ग्राम कैथवली थाना सरायलखंसी, अफजल अहमद ग्राम पठान टोला थाना कोतवाली की भूमि कुर्क करने तथा अमित ठठेरा ग्राम भीटी हनुमान मंदिर थाना कोतवाली की भूमि व भवन कुर्क करने के आदेश जारी किए।