आज जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार द्वारा उ0प्र0 गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)के तहत कार्यवाही करते हुए 06 लोगों को 06 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया गया। जिसमें शमीम पुत्र मो0 नजीर निवासी ओन्हाईच थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, नसीम पुत्र मो0 नजीर निवासी ओन्हाईच थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, गोविंद यादव पुत्र चंद्रदेव यादव निवासी भेड़ियाधर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, अरुण राजभर उर्फ दाढ़ी पुत्र राजेश राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, अक्षय कुमार पुत्र लालबिहारी निवासी बहोरनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ एवं रामानुज सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी भाटीकला थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ सामिल है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।
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जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 6 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश किया जारी