गाजीपुर -अफजाल अंसारी के बचाव में दाखिल याचिका में पाई गई त्रुटि, दोबारा की गई दाखिल सुनवाई 4 जुलाई को


गाजीपुर। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर एमपी/एमएलए गैंगस्टर कोर्ट द्वारा दी गई सजा के बाद उनके पक्ष से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। विशेष बात यह रही कि अफजाल अंसारी के अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका उचित धारा में नही होने से सुधार कर दुबारा दाखिल करना पड़ा। जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई।
गौरतलब हो कि हाईकोर्ट प्रयागराज में पीड़ित पक्ष के तरफ से अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार सिंह ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर एमपी/एमएलए गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनके पक्ष द्वारा आज गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। लेकिन उक्त याचिका को गैंगस्टर एक्ट सेक्शन 18 में न दाखिल करके सीआरपीसी 374 धारा में दाखिल की गई। जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। 
इसके बाद में अफजाल अंसारी के अधिवक्ताओं द्वारा त्रुटि सुधार कर पुनः फाइल को गैंगस्टर एक्ट सेक्शन 18 में दाखिल किया गया। जहां न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा। सरकारी व‍कील ने जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय की मांग की। जिस पर न्‍यायमूर्ति ने अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की है। बता दें कि गाजीपुर की जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। अफजाल ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है।